बिहार में रात 9:55 बजे के बाद DJ-लाउडस्पीकर पर सख्ती, प्रेशर हॉर्न पर भी होगी कार्रवाई
ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए प्रशासन का बड़ा कदम, अस्पतालों और स्कूलों के आसपास साइलेंस जोन में विशेष निगरानी
पटना, 21 अगस्त 2026। बिहार में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अब रात 9:55 बजे के बाद DJ और लाउडस्पीकर बजाने पर कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन के निर्देश के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर सकती है। इसके साथ ही वाहनों में प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल पर भी कार्रवाई और चालान की व्यवस्था की गई है।
अस्पतालों और स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विशेष रूप से नियमों का पालन कराया जाएगा। इस क्षेत्र को साइलेंस जोन के रूप में लागू करने पर जोर दिया गया है।
जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को इन नियमों को सख्ती से लागू कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य तेज आवाज से होने वाली परेशानी को कम करना और आम लोगों को शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना है।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का पालन करें और निर्धारित समय के बाद DJ या लाउडस्पीकर का इस्तेमाल न करें।